पंजाब लॉकडाउन दिशानिर्देश

पंजाब सरकार ने सोमवार को एक नाई की दुकान (सैलून) खोलने की अनुमति देने के अलावा, सीमित यात्रियों के साथ सार्वजनिक परिवहन, कैब और ऑटो-रिक्शा की आवाजाही की अनुमति दी है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि चार-पहिया वाहन और कैब में ड्राइवर के साथ केवल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी।

  • राज्य में बाल कटाने के लिए नाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये भीड़भाड़ वाली स्थिति में नहीं चल पाएंगे। 
  • एक चालक के साथ केवल दो यात्रियों को रिक्शा और ऑटो-रिक्शा के लिए अनुमति दी जाती है। 
  • दोपहिया और साइकिल के लिए, एक व्यक्ति या पति और पत्नी या एक नाबालिग बच्चे को अनुमति दी गई हैं। 
  • सरकारी और निजी अस्पतालों में भी ओपीडी की अनुमति है।
  • इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। 
  • रेस्तरां को केवल घर पर भोजन (होम डिलीवरी) भेजने की अनुमति पर्याप्त सावधानी के साथ दी जाती है।                                                         
                                                                         पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को नए कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए सीमित सार्वजनिक परिवहन बहाली के साथ कर्फ्यू के स्थान पर 31 मई तक राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अधिकतम संभव छूट केवल गैर-नियमन क्षेत्रों में 18 मई से लागू होगी।