उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में भी अवैध रूप से धर्मांतरण पर अध्यादेश पास हो गया। अध्यादेश के अनुसार, अब डीएम से दूसरे धर्म में शादी करने की अनुमति लेनी होगी अनिवार्य।
जानकारी के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ सरकार के अध्यादेश में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से दूसरे धर्म में शादी करने की अनुमति लेना अनिवार्य होगी। इसके लिए शादी से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। बिना अनुमति के शादी करने या धर्मांतरण करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा के साथ 10,000 का जुर्माना भी भरना होगा।
इसके अलावा, नाम छिपाकर विवाह करने बाले व्यक्ति को 10 साल की सजा का भी प्रावधान होगा। इसके अलावा अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करने पर एक से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही, 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि आप अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो आपको 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, जबकि आपको 50 हजार तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।


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