हिट एंड रन नए कानून को लेकर परिवहन सचिव की बड़ी सलाह

hit and run new law

देश भर में अ भी नए हिट एंड रन कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पिछले दिनों नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की हालांकि सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह के बाद ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल वापस ले ली, हालांकि अब भी कई जगहों पर हड़ताल जारी है। इस दौरान सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि सड़क हादसा होने के तुरंत बाद ड्राइवरों को ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा दी जाए। इस प्रस्ताव का मकसद भारतीय नाय संहिता के हिट एंड रन के प्रावधानों के तहत सजा और मॉब लिंचिंग के खतरे से ड्राइवरों को बचाना है। गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत नए कानून के मुताबिक जो ड्राइवर पुलिस को बिना जानकारी दिए घटना स्थल से भाग जाते हैं तो उन्हें 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। हालांकि यह कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ट्रक बस और टैक्सी ड्राइवरों ने इस प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जताई है। बता दें ट्रक और अन्य कमर्शियल वाहन चालकों की परेशानी को दूर करते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के बाद घायल या मृत्य होने पर चालकों का घटना स्थल छोड़कर जाना एक गंभीर मुद्दा है। मिनिस्ट्री ने ट्रक चालकों की वास्तविक चिंताओं को भी स्वीकार किया। जैसे कि दुर्घटना स्थल पर रुकने पर उनके वाहनों में आग लगाने या भीड़ हिंसा का सामना करने का डर। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए मंत्रालय टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विचार कर रहा है। एक सुझाव यह है ड्राइवर ऑनलाइन प्लेटफार्म पर दुर्घटना की रिपोर्ट करें। जो इस नॉन हिट एंड रन केस के रूप में वर्गीकृत करेगा। इसके बाद ड्राइवर घटना स्थल से 25 से 50 किमी दूर स्थित पुलिस स्टेशन पर पुलिस को घटना की सूचना दे सकता है। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने का मौका मिलने से पहले हिट एंड रन के आरोप में गिरफ्तार होने के डर से ड्राइवरों के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने का प्रावधान हो सकता है। हालांकि इस मामले पर अंतिम निर्णय होम मिनिस्ट्री को लेना है। अधिकारियों ने साफ किया है की बीएनएस की धारा 106/2 जो हिट एंड रन मामलों से संबंधित है। उसमें यह कहा गया है कि दुर्घटना स्थल से पुलिस को सूचित करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए ड्राइवरों के पास हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या अपनी सुविधा अनुसार किसी पुलिस स्टेशन पर घटना की जानकारी देने का ऑप्शन है।

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