पर्मानेन्ट अकाउंट नंबर (Permanent Account
Number) देशभर में किसी भी बड़े वित्तीय
लेनदेन (Financial
Transaction) से लेकर
बैंक अकाउंट आदि के लिए जरूरी होता है. ऐसे में आपके लिए यह एक जरूरी डॉक्युमेंट
है. आमतौर पर अगर आप 50 हजार
रुपये से अधिक का कोई भी लेनदेन करने के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य है. ऐसे में
अगर आपका भी पैन कार्ड (Pan Card) गुम हो
जाता है तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है.
चिंता न कीजिए, आज हम आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड आसानी से प्राप्त करने का तरीका बताने जा रहे हैं. लेकिन, इसस पहले की आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करें, इससे पहले आपको कुछ जरूरी बाते जानना चाहिए. डुप्लीकेट पैन कार्ड की सुविधा केवल उन लोगों के लिए है, जिनके पास पहले से ही पैन कार्ड है लेकिन यह खो गया है.
चिंता न कीजिए, आज हम आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड आसानी से प्राप्त करने का तरीका बताने जा रहे हैं. लेकिन, इसस पहले की आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करें, इससे पहले आपको कुछ जरूरी बाते जानना चाहिए. डुप्लीकेट पैन कार्ड की सुविधा केवल उन लोगों के लिए है, जिनके पास पहले से ही पैन कार्ड है लेकिन यह खो गया है.
आवेदन से
पहले जान लें ये बात
सरकार द्वारा NSDL e-Governance इन्फ्रास्ट्रक्चर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ही पैन कार्ड जारी करने के लिए नियुक्त किया गया है. इस प्रक्रिया के लिए कार्डहोल्डर के पास E-Mail ID और ओरिजिनल पैन कार्ड के लिए दर्ज किया गया मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि ओटीपी रिसीव किया जाए और प्रक्रिया को पूरा किया जा सके.
नहीं अपडेट कर सकते हैं कोई जानकारी
सरकार द्वारा NSDL e-Governance इन्फ्रास्ट्रक्चर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ही पैन कार्ड जारी करने के लिए नियुक्त किया गया है. इस प्रक्रिया के लिए कार्डहोल्डर के पास E-Mail ID और ओरिजिनल पैन कार्ड के लिए दर्ज किया गया मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि ओटीपी रिसीव किया जाए और प्रक्रिया को पूरा किया जा सके.
नहीं अपडेट कर सकते हैं कोई जानकारी
नए पैन कार्ड पर पुराने पैन के
आधार पर ही जानकारी दी जाएगी. आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि डुप्लीकेट पैन
कार्ड में कोई भी जानकारी अपडेट नहीं कर सकते हैं. इसमें आप नाम, पता आदि को अपडेट नहीं कर सकते हैं.
डुप्लीकेट पैन कार्ड जारी करने के बाद इसे उसी पते पर डिस्पैच किया जाएगा, जो आपक पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के
पास होगा.
ऐसे कर
सकते हैं डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन
>> इसके लिए सबसे पहले आपको https://www.tin-nsdl.com/ वेबसाइट पर जाना होगा. इसी साइट पर आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
>> होम पेज पर रिप्रिंट विकल्प पर क्लिक करना होगा. अगर यह लिंक आपको होम पेज पर न मिले तो आप Services टैब में जाकर पैन पर क्लिक कर सकते हैं.
>> इस विकल्प को चुनने के बाद, एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर आपको सबसे नीचे 'Reprint of PAN Card' का विकल्प दिया गया होगा.
>> इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद नया वेबपेज खुलेगा जहां आपको अपने पैन कार्ड, आधार और जन्मतिथि की जानकारी देनी होगी. यहां आप चेक बॉक्स पर टिक करें ताकि पैन कार्ड प्रिंट करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सके.
>> अगले स्टेप में, आपको ओटीपी के लिए E-mail Id और मोबाइल में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा ताकि आप ओटीपी के जरिए वेरिफाई कर सकें. आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपके ओरिजिनल पैन कार्ड वाला ही हो.
>> इसके लिए सबसे पहले आपको https://www.tin-nsdl.com/ वेबसाइट पर जाना होगा. इसी साइट पर आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
>> होम पेज पर रिप्रिंट विकल्प पर क्लिक करना होगा. अगर यह लिंक आपको होम पेज पर न मिले तो आप Services टैब में जाकर पैन पर क्लिक कर सकते हैं.
>> इस विकल्प को चुनने के बाद, एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर आपको सबसे नीचे 'Reprint of PAN Card' का विकल्प दिया गया होगा.
>> इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद नया वेबपेज खुलेगा जहां आपको अपने पैन कार्ड, आधार और जन्मतिथि की जानकारी देनी होगी. यहां आप चेक बॉक्स पर टिक करें ताकि पैन कार्ड प्रिंट करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सके.
>> अगले स्टेप में, आपको ओटीपी के लिए E-mail Id और मोबाइल में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा ताकि आप ओटीपी के जरिए वेरिफाई कर सकें. आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपके ओरिजिनल पैन कार्ड वाला ही हो.
>> इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद
आपको कंफर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पैन कार्ड को रिप्रिंट किया जा सके.
>> 'Generate OTP' पर क्लिक करने के बाद आप ओटीपी भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे. आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह ओटीपी केवल 10 मिनट के लिए वैध होगा.
>> एक बार जब यह OTP वैलिडेट हो जाएगा, तब आपको पेमेंट पेज पर डायरेक्ट किया जाएगा.
>> इसके लिए आपको 50 रुपये जमा करना होगा. अगर आप चाहते हैं कि इसे विदेशी पते पर भेजा जाए तो इसके लिए आपको 959 रुपये जमा करने होंगे.
>> जब एक बार यह पेमेंट सफल हो जाए तो फिर आपको प्रिंट पेमेंट रिसीप्ट पर क्लिक करना होगा.
>> इसी समय आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा. इस मैसेज में दिए गए लिंक की मदद से आप अपना e-Pan भी डाउनलोड कर सकते हैं.
>> 'Generate OTP' पर क्लिक करने के बाद आप ओटीपी भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे. आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह ओटीपी केवल 10 मिनट के लिए वैध होगा.
>> एक बार जब यह OTP वैलिडेट हो जाएगा, तब आपको पेमेंट पेज पर डायरेक्ट किया जाएगा.
>> इसके लिए आपको 50 रुपये जमा करना होगा. अगर आप चाहते हैं कि इसे विदेशी पते पर भेजा जाए तो इसके लिए आपको 959 रुपये जमा करने होंगे.
>> जब एक बार यह पेमेंट सफल हो जाए तो फिर आपको प्रिंट पेमेंट रिसीप्ट पर क्लिक करना होगा.
>> इसी समय आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा. इस मैसेज में दिए गए लिंक की मदद से आप अपना e-Pan भी डाउनलोड कर सकते हैं.

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