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शनिवार, 13 जून 2020

तालाबंदी के चलते यदि आप घर से बाहर निकलते हैं बिना ई-पास के, तो आप पर तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है: अधिक जानकारी को पूरी खबर पढ़े


जालंधर, रविवार को यदि आप बिना ई-पास के घर से बाहर निकलते है तो आप पर तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा 
  1. मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन के मामले में धारा -188 आईपीसी, 
  2. आपदा प्रबंधन अधिनियम 
  3. महामारी अधिनियम 
इसके अलावा शहर में कुल दो हजार पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। इस दौरान अगर कोई जालंधर वासी बाहर पाया जाता है तो उसकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है, महामारी के चलते केवल आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है और अगर किसी व्यक्ति को जरूरी काम पड़ता है, तो वह कोवा ऐप से ई-पास ले सकता है।

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