पंजाब सरकार ने अब बसों में चढ़ने की अनुमति देने के बाद ट्रांसपोर्टरों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। बस में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ हर यात्री के लिए मास्क जरूरी है। यह ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी। यदि मास्क नहीं है, तो यात्रियों को यात्रा नहीं करने डी जाएगी। जांच के लिए विशेष ब्लॉक लगाए जाएंगे। बिना मास्क के यात्रा करने पर 500 जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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तालाबंदी को लेकर केंद्र के दिशा-निर्देश पंजाब में भी उन्हीं दिशानिर्देशों को मिली मंजूरी, सप्ताह के अंत में पहले की तरह ही रहेगी तालाबंदी
तालाबंदी को लेकर केंद्र के दिशा-निर्देश पंजाब में भी उन्हीं दिशानिर्देशों को मिली मंजूरी, सप्ताह के अंत में पहले की तरह ही रहेगी तालाबंदी
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