पंजाब के निवासियों, ट्रांसपोर्टरों या अन्य संस्थाओं के लिए एक अच्छी खबर, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या परमिट 1 फरवरी से समाप्त हो गए हैं और अभी तक कोविद-19, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट आदि कोविद-19 के कारण उन्हें नवीनीकृत नहीं कर पाए हैं। 1 फरवरी के बाद या 31 दिसंबर तक समाप्त होने की समय सीमा अब 31 दिसंबर तक वैध मानी जाएगी। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने पंजाब के डीजीपी को इन निर्देशों के बारे में एक पत्र भेजा है। इसके अलावा एडीजीपी (ट्रैफिक), सभी डिप्टी कमिश्नरों, सभी एसएसपी और परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आम नागरिक को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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मंगलवार, 25 अगस्त 2020
पंजाब सरकार ने दी बड़ी राहत, ड्राइविंग लाइसेंस, RC और परमिट की समय सीमा बढ़ाई
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