पंजाब के निजी स्कूलों को फीसो को लेकर बड़ा झटका, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर के आदेश को खारिज करने या वापस लेने की मांग को खारिज कर दिया। अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने केवल उन निजी स्कूलों को फीस अदा करने को कहा है जिन स्कूलों ने बीते समय ऑनलाइन कक्षा उपलब्ध करवाई हो, निजी स्कूलों को पिछले सात महीनों के लिए अपनी बैलेंस शीट जमा करने का आदेश दिया गया था।



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