पंजाब: 11 जिलों में सख्त कोविद प्रतिबंध आदेश, 20 लोग शादी समारोह में हो सकेगें शामिल


महाराष्ट्र के बाद, अब पंजाब सरकार भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्क है। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामारी से बुरी तरह प्रभावित 11 जिलों में सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। सरकार ने प्रभावित जिलों में सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। ये प्रतिबंध 31 मार्च तक जारी रहेंगे। ये प्रतिबंध रविवार 21 मार्च से लागू होंगे।
इन जिलों में प्रतिबंध
 
  • लुधियाना
  • जालंधर 
  • पटियाला
  • मोहाली
  • अमृतसर
  • होशियारपुर
  • कपूरथला
  • शहीद भगत सिंह (SBS) नगर
  • फतेहगढ़ साहिब
  • रोपड़
  • मोगा 
पंजाब के इन जिलो में सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान अंतिम संस्कार और शादी के कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें केवल 20 लोगों को आने की अनुमति होगी। साथ ही इन जिलों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।
राज्य के सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी गई है। वहीं, एक समय में 100 से अधिक लोगों को मॉल में इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अगले दो सप्ताह तक घर पर 'सामाजिक गतिविधियों' का आयोजन करें। उन्होंने कहा है कि इन कार्यक्रमों में बाहर के 10 से अधिक लोगों को भाग नहीं ले सकते।

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