पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में एक नए जिले मलेरकोटला के गठन की घोषणा के बाद से राजनीति गर्म हो गई है। 14 मई को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा कि पंजाब सरकार का एकमात्र मुस्लिम बहुल शहर को जिला घोषित करने का निर्णय कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का प्रतिबिंब है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 5 में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सीमाओं को बदल सकती है और उन तहसीलों, जिलों और संभागों की संख्या बदल सकती है। जिनमें राज्य विभाजित है।
नए जिले कैसे बनते हैं?
राज्य सरकारों के पास नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या खत्म करने की शक्ति होती है। यह या तो एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है। कई राज्य आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ही कार्यकारी आदेश का रास्ता पसंद करते हैं।
No comments:
Post a Comment