पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को भेजा नोटिस


पंजाब में पंचायतों और अधिकारियों की मिलीभगत से हरे पेड़ों को काटने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार और अन्य को याचिका पर जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। वहीं लुधियाना की भरथला पंचायत की जमीन पर 150 पेड़ काटने पर भी रोक लगा दी गई है।
उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि भरथला ग्राम पंचायत की जमीन पर 150 पेड़ काटने के लिए 26 जुलाई 2021 को नीलामी नोटिस जारी किया गया था। हालांकि बाद में इसे स्थगित कर दिया गया।याचिकाकर्ता ने बाद में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि अब इसे फिर से जारी करने की तैयारी की जा रही है, जिसे उच्च न्यायालय में ले जाना था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब में केवल 3% वन भूमि है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देश में 35% वन भूमि बनाने का लक्ष्य है। पंजाब में पंचायत और बीडीपीओ की मिलीभगत से पेड़ों की नीलामी लगातार जारी है। याचिकाकर्ता ने अपील की कि प्रदेश में पेड़ों को काटने की अनुमति देने की जिम्मेदारी प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारी को दी जाए ताकि पेड़ों की अनावश्यक कटाई न हो। उच्च न्यायालय ने भरथला ग्राम पंचायत में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है और अब पंजाब सरकार और अन्य को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।

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