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हरियाणा में एक साल के लिए बढ़ा गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध; बेचते या निर्माण करते पकड़े जाने पर जेल


हरियाणा सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री और निर्माण पर लगी रोक को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के तहत 7 सितंबर, 2021 से तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है। यह आदेश सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। खाद्य निरीक्षकों और संबंधित विभागों के साथ राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, पिछले साल कोविड महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तंबाकू उत्पादों जैसे पान मसाला, गुटखा आदि की बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी थी। इसका मुख्य मकसद लोगों को सार्वजनिक जगहों पर थूकने से रोकना था, क्योंकि शुरुआती दौर में कोरोना वायरस थूकने से फैल रहा था। अब राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध को एक साल और बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से हरियाणा में पान मसाला और गुटखा जैसे तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की बिक्री सितंबर 2022 तक अवैध मानी जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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