सरकारी योजना: 2 लाख रुपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा प्राप्त करें, यहां पंजीकरण करें
प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत देश के नागरिकों को 2 लाख रुपये का बीमा प्रदान किया जाता है। आप सरकार के ई-लेबर पोर्टल के माध्यम से सदस्य बनकर इसका लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय पहले साल का भुगतान खुद करता है। हाल ही में, मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया। केवल चार सप्ताह में एक करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ध्यान दें कि इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों को 2 लाख रुपये के मुफ्त दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। दुर्घटना बीमा का लाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत मिलता है।
यह एक सरकारी दुर्घटना पॉलिसी (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना) है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अधिकारिक वेबसाइट पर जा कर लॉग इन कर सकते है, निचे अधिकारिक वेबसाइट दी गई है जिससे आप लाग इन कर सकते है। इस प्लान में एक साल के लिए एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी को कवर किया गया है। इस योजना का हर साल नवीनीकरण किया जाता है। इस योजना में तीन प्रकार के लाभ उपलब्ध हैं:
- आकस्मिक मृत्यु से संबंधित है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
- अगर किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति के दोनों हाथ, पैर या आंखें चली जाती हैं तो उसे भी 2 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
- यदि वह एक आंख की रोशनी खो देता है या एक पैर या हाथ में विकलांग हो जाता है, तो उसे 1 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
इस योजना का प्रीमियम मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष है। यह योजना स्वतः नवीनीकृत हो जाती है या प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करना पड़ता है। इस योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है। यदि किसी के पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, तो वह एक बैंक खाते से इस योजना का लाभ उठा सकता है।इस पोर्टल पर पंजीकरण की बात करें तो असंगठित क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी पंजीकरण करा सकता है। आय के आधार पर कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि, एक पंजीकृत कर्मचारी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
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