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शुक्रवार, 8 अक्टूबर 2021

वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत रियायतों के संबंध में अधिसूचना जारी; नए वाहन पर मिलेगा इतना डिस्काउंट


केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें नए वाहनों के मालिकों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके एक बड़ी रियायत दी गई है। अब इस वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन के मालिक को नए वाहनों के रोड टैक्स पर 15 से 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि स्क्रैपिंग नीति न केवल वाहन मालिकों के वित्तीय नुकसान को कम करेगी, बल्कि उनके जीवन की रक्षा भी करेगी।

स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत मिलेगी छूट

अधिसूचना के अनुसार, नए राष्ट्रीय कानून के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप कर खरीदे गए निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के मामले में यह 15 प्रतिशत तक होगी। इसके अलावा जो वाहन मालिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा दिया जाने वाला 'जमा प्रमाणपत्र' दाखिल करेंगे, उन वाहन मालिकों को मोटर वाहन कर में रियायत दी जाएगी। यह रियायत परिवहन वाहनों के लिए 8 साल और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 15 साल के लिए उपलब्ध होगी।

नियम 1 अप्रैल 2022 से होंगे लागू 

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति में, वाहन मालिकों को अपने पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसी प्रणाली लगाने का प्रस्ताव किया गया है। उल्लेखनीय है कि ऐसे वाहनों का रखरखाव महंगा होता है और ईंधन की खपत बढ़ जाती है, जिसके कारण अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। मंत्रालय ने कहा कि इन नए नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (चौबीसवां संशोधन) नियम-2021 कहा जा सकता है, जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा।



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