जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसका मतलब है कि आपको इस साल के भीतर रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आप इस वर्ष के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। अगर आप इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी होगी।
इससे पहले कि हम जानें कि कितना जुर्माना होगा, आपको बता दें कि इस बार कोरोना और कई अन्य समस्याओं के कारण, 31 जुलाई तक दाखिल करने के बजाय, सरकार ने रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। 26 दिसंबर तक 4.51 करोड़ से अधिक करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया है। आयकर विभाग ने उपरोक्त आंकड़े जारी करते हुए लोगों को जल्द से जल्द आयकर रिटर्न(आईटीआर) दाखिल करने की सलाह दी है। यदि आप समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने के लिए दंड से बचना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें।
कितना होगा जुर्माना?
असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर आप असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 31 मार्च, 2022 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आप उसे फाइल कर पाएंगे, लेकिन ऐसे में आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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