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बुधवार, 9 मार्च 2022

चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद विजयी पार्टी प्रत्याशी के लिए जारी किए नए आदेश; आदेशों का उल्लंघन करने वालों ख़िलाफ़ की जायेगी सख़्त कारवाई

Election Commission

जालंधर: डिप्टी कमिशनर-कम-ज़िला चुनाव अधिकारी घनश्याम थोरी ने आज कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के बाद किसी भी किस्म के विजेता जुलूस पर पाबंदी लगा दी है। इस लिए मतदान में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को चुनाव कमिशन की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों की सख़्ती के साथ पालना करनी चाहिए। डिप्टी कमिशनर ने इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी आदेशों में गिनती दौरान या गिनती के बाद किसी भी किस्म का विजेता जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशो का उल्लंघन करनेवालों ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस सम्बन्धित किसी भी तरह की लापरवाही के साथ सख़्ती से निपटा जायेगा।
उन्होंने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव सर्टिफिकेट प्राप्त करते समय विजेता उम्मीदवारों के साथ जाने वाले व्यक्तियों की गिनती भी सीमित कर दी गई है। चुनाव सर्टिफिकेट जारी करने दौरान उम्मीदवार या उसके अधिकारत प्रतिनिधियों के साथ सिर्फ़ दो व्यक्ति ही जा सकते है। ज़िला चुनाव अधिकारी ने सभी 9रिटर्निंग अधिकारियों को इन आदेशों की सख़्ती के साथ पालना को यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए प्रशासन की तरफ से निगरान टीमें भी तैनात की गई हैं।
डिप्टी कमिशनर ने आज़ाद, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए बताया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले ही पुख़्ता प्रबंध किये जा चुके हैं। उन्हें बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र इस साल हर विधान सभा हलके के लिए दो गिनती हाल बनाऐ गए हैं।

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