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मंगलवार, 5 अप्रैल 2022

ज़िला प्रशासन फ़सल के अवशेष जलाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त, खेत में आग लगाने पर किसान को 2500 रुपए का वातावरण मुआवज़ा भरने के आदेश

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जालंधर: डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी के दिशा-निर्देशों पर प्रशासन की तरफ से ज़िलो में फ़सल के अवशेष को आग लाने के रुझान को रोकने के लिए शुरु किए गए अभियान के अंतर्गत आज गाँव सरनाना के खेत में आग लगाने पर एक किसान को 2500 रुपए का वातावरण मुआवज़ा लगाया गया। ऐस.डी.ऐम. हरप्रीत सिंह अटवाल, जो कि गाँव सरनाना तहसील जालंधर-1 में मौक़े का निरीक्षण करने पहुँचे थे, ने बताया कि सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त लोकेशन के आधार पर उनकी तरफ से उक्त खेत का दौरा किया गया। करीब एक एकड़ खेत में आग लगाने पर किसान केहर सिंह को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों अनुसार 2500 रुपए वातावरण मुआवज़ा/हरजाना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से फ़सल के अवशेष जलाने के मामलों पर सख़्त नज़र रखी जा रही है और ऐसा मामला सामने आने पर बनती कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि फ़सलों के अवशेष को जलाने कारण पड़ने वाले बुरे प्रभावों से वातावरण को बचाने के लिए सांझे प्रयास करना समय की मुख्य ज़रूरत है। फ़सलों की अवशेष को आग लगाने कारण पैदा होने वाले धुएँ से जहाँ मानवीय स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है वही खेतों के बीच की मिट्टी उपजाऊ शक्ति का भी नुक्सान होता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को जागरूक करने सहित कई प्रयास किये जा रहे हैं जिससे वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके।
ऐस.डी.ऐम. हरप्रीत सिंह अटवाल ने किसानों को इस बुरे रुझान को छोड़ने की अपील करते, उनको वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने में अपना योगदान डालने के लिए कहा। इस मौके तहसीलदार करनदीप सिंह भुल्लर, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जालंधर के ऐस.डी.ओ. बचनपाल सिंह, कानून्नगो प्रशोतम लाल भी मौजूद थे।

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