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सोमवार, 23 मई 2022

अन-अधिकारित ट्रैवल एजेंटों को जायदाद किराए पर देने पर लगाई रोक

अन-अधिकारित ट्रैवल एजेंटों को जायदाद किराए पर देने पर लगाई रोक

जालंधर: लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने अन-रजिस्टर्ड/अन-अधिकारित ट्रैवल एजेंटों को दुकान/मकान किराए पर देने पर मनाही के आदेश दिए और कहा कि इनका उल्लंघन करने वालों विरुद्ध कानून अनुसार सख़्त कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते डिप्टी कमिशनर ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि जिले में कई लोगों ने अपनी जायदाद अन-अधिकारित ट्रैवल एजेंटों को किराये पर दी हुई है, और वह अपना कारोबार चलाते है परन्तु कई बार यह एजेंट लोगों से पैसे ठगने के बाद अपना दफ़्तर बदल लेते है। उन्होंने आगे कहा कि समय की ज़रूरत है कि दुकान/मकान सिर्फ़ अधिकारित एजेंटों को ही दी जाए जिससे लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके।
डिप्टी कमिशनर कहा कि लोगों को अपनी जायदाद(मकान,दुकान) किराए पर देने से पहले ट्रैवल एजेंटों के प्रमाण पत्रों की जाँच करनी चाहिए और जिनके पास अपना कारोबार चलाने के लिए समर्थ अधिकारी से जारी मनज़ूरशुदा लायसैंस है, उनको जायदाद किराए पर देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि लोग ज़िला प्रशासन की वैबसाईट www.jalandhar.nic.in पर अधिकारित ट्रैवल एजेंटों की सूची देख सकते है।

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