जून 08, 2022
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By Hitesh Chopra(Hittu)
ज़िले में कारखाने और भट्टों के तूडी खरीदने पर लगी रोक
जालंधर: अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर मेजर अमित सरीन की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर में कारखाने और भट्टों के तूडी खरीदने और किसी की तरफ से भी होर्डिंग और स्टाकिंग करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 07.8.2022 तक लागू रहेगा।