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Cinematograph(Amendment) Bill: सिनेमैटोग्राफ(संशोधन) विधेयक 2023

Cinematograph Bill

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2023 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इसमें इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्म सामग्री के प्रसारण को रोकने के प्रावधान हैं। इसमें 'यू', 'ए' और 'यूए' की मौजूदा प्रथा के बजाय आयु वर्ग के आधार पर फिल्मों को वर्गीकृत करने का प्रावधान है। "यू" अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए है, "ए" वयस्क दर्शकों के लिए प्रतिबंधित है, और "यूए" 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए है, "एस" विशेष श्रेणी के दर्शकों के लिए है जैसे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों। यह 12 वर्षों के लिए नए वर्गीकरण - "UA-7+", "UA-13+" और "UA-16+" को जोड़ने का प्रयास करता है।

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