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शुक्रवार, 7 मार्च 2025

जालंधर में आतंकी साजिश नाकाम, तीन आतंकी गिरफ्तार

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जालंधर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर की टीम ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी.के.आई.) के समर्थक एक आतंकी मॉड्यूल के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर पंजाब में टारगेट किलिंग की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को बताया।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के नौशहरा कलां निवासी जगरूप सिंह, कपूरथला के गांव मिर्जापुर निवासी सुखजीत सिंह और तरनतारन के गांव फतेहाबाद निवासी नवप्रीत सिंह उर्फ नव के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से चार पिस्तौल बरामद किए हैं, जिनमें दो अत्याधुनिक पिस्तौल – एक .30 बोर पीएक्स5 स्टॉर्म (बेरेटा) और 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल – तथा दो देसी पिस्तौल – .30 बोर और .32 बोर, चार मैगजीन और 22 कारतूस शामिल हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह मॉड्यूल अमेरिका स्थित गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी नवाशहरीया द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा का करीबी सहयोगी है और उसकी मिलीभगत से काम कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर गोपी नवाशहरीया अपने ग्रीस स्थित साथी लाडी बकापुरिया की मदद से युवाओं को राज्य में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रेरित कर रहा था। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का पूरी तरह सफाया किया जा सके।
ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए ए.आई.जी. सी.आई. जालंधर नवजोत सिंह माहल ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से पुख्ता सूचना मिलने के बाद पुलिस टीमों ने एक गुप्त अभियान चलाया और जालंधर के सूर्या एन्क्लेव में अंडरब्रिज के पास एक ऑल्टो कार में अपने साथी का इंतजार कर रहे जगरूप और सुखजीत को हथियारों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी जगरूप द्वारा आरोपी नवप्रीत की संलिप्तता का खुलासा करने के बाद पुलिस टीमों ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। ए.आई.जी. ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जगरूप सिंह एक पेशेवर अपराधी है और इससे पहले उसे अमृतसर में एक हत्या के मामले में तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
इस संबंध में पुलिस थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एस.एस.ओ.सी.), अमृतसर में एफआईआर नंबर 11, दिनांक 02.03.2025 को बी.एन.एस. की धाराओं 113(1) और 113(3) तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 और 25 (1बी) (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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