राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चल रही योजनाओं की जांच- लाभार्थियों के लिए जरूरी जानकारी

NFSA 2013


जालंधर, 26 मई: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (NFSA) के अंतर्गत पंजाब में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की निगरानी और शिकायत निवारण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पंजाब फूड कमीशन के सदस्य चेतन प्रकाश धालीवाल द्वारा जालंधर जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और राशन डिपुओं का औचक निरीक्षण किया गया।

क्या थी जांच की खास बातें?

  • सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल चुहेकी, दीवाली और जंडियाली का निरीक्षण किया गया।

  • आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं और लाभों की जानकारी हासिल की गई।

  • मिड डे मील, अनाज भंडारण और पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच की गई।

  • अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पानी में TDS लेवल सही हो और नियमित जांच की जाए।

  • स्कूल किचन में कुक और हेल्परों के बच्चों को काम पर न रखने के निर्देश सख्ती से दिए गए।

लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना:

अगर आपको राशन, मिड डे मील या आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी किसी भी योजना में कोई शिकायत हो, तो आप इसे सीधे विकास उप-आयुक्त (ग्रामीण विकास) के पास दर्ज करवा सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क करें:


फूड कमीशन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी राशन डिपुओं के बाहर शिकायत बॉक्स और जागरूकता बैनर जल्द से जल्द लगाए जाएं ताकि जनता को योजना संबंधी अधिकारों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी मिले।


अगर आप पंजाब में रहते हैं और NFSA-2013 के तहत मिलने वाले लाभों से जुड़ी किसी योजना के लाभार्थी हैं, तो अब आपकी शिकायतें सीधी कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड की जा सकती हैं। यह एक अहम कदम है पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में।

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