जालंधर, 6 जून: यदि आप समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है!
डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी दी है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत, 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए बाल कल्याण समिति (CWC) और किशोर न्याय बोर्ड (JJB) का गठन किया जाता है। यह संस्थाएं बच्चों से जुड़े मामलों में सही और संवेदनशील निर्णय लेती हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके।
🔹 वर्तमान में, जिले में कार्यरत CWC और JJB का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब इन संस्थाओं के लिए नए योग्य सदस्यों की भर्ती की जा रही है:
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किशोर न्याय बोर्ड के लिए: 2 सदस्य
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बाल कल्याण समिति के लिए: 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य
👉 ये नियुक्तियाँ धारा 27 और धारा 4 के तहत की जाएँगी।
📬 आवेदन भेजने के दो तरीके:
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रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा:पता:सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभागSCO नंबर 102 और 103,पिकाडिली सिनेमा के पीछे,सेक्टर 34 ए, चंडीगढ़
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ईमेल के जरिए:
📅 आवेदन की अंतिम तिथि: 17 जून 2025
यह एक समाज सेवा से जुड़ा सम्मानजनक अवसर है। अगर आपके पास बच्चों की भलाई के लिए काम करने का जज़्बा है और आप योग्य हैं, तो तुरंत आवेदन करें!
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