जालंधर, 24 नवंबर: जिले में बढ़ती अव्यवस्था और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अब जालंधर (देहात) क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को खुले में सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ नहीं सकेगा।
ADM के इस निर्णय का उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना, ट्रैफिक व्यवस्था
को बेहतर बनाना और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आदेश का उल्लंघन करने पर
संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
यह नया नियम आदेश जारी होने की तारीख से अगले दो महीनों तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि शहर में स्वच्छता
और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।
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