जालंधर, 24 नवंबर: जिला प्रशासन ने शहर में होने वाले शांतिपूर्ण धरनों और प्रदर्शनों को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए पूरे जिले में 9 निर्धारित स्थान चिन्हित कर दिए हैं। ये निर्णय अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर के आदेशों के तहत जारी किए गए हैं।
शांतिपूर्वक प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थान
जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थान इस प्रकार हैं:
· पुड्डा ग्राउंड, तहसील कॉम्प्लेक्स, जालंधर के सामने
· देश भगत यादगार हॉल
· बरलटन पार्क
· दशहरा ग्राउंड, जालंधर छावनी
· इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ग्राउंड, करतारपुर
· दाना मंडी, भोगपुर
· कपूरथला रोड स्थित दाना मंडी, नकोदर (पश्चिमी दिशा)
· गांव सैफावाला (फिल्लौर) नगर पंचायत कॉम्प्लेक्स
· शाहकोट
प्रदर्शन से पहले अनुमति अनिवार्य
आदेश के अनुसार, किसी भी संगठन या समूह को प्रदर्शन करने से पहले पुलिस कमिश्नर या संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेट (SDM) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन स्थल पर किसी भी प्रकार के हथियार—जैसे चाकू, लाठी या कोई अन्य हथियार—ले जाने की सख्त मनाही होगी।
मार्शल की जिम्मेदारी भी तय
आयोजक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदर्शन या मार्च के दौरान प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त मार्शल मौजूद रहें, ताकि किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी या अशांति न हो। यदि प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार का गैर-कानूनी कार्य, हिंसा या जान-माल का नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजक अथवा प्रदर्शनकारी की होगी।
दो महीने तक लागू रहेंगे आदेश
जारी किए गए ये प्रशासनिक आदेश अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

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