पीएम के दौरे को लेकर बड़ा फैसला: 17 जुलाई को जालंधर रहेगा 'नो फ्लाइंग जोन', ड्रोन और निजी हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक

Jalandhar news


जालंधर, 15 जुलाई: प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जालंधर दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 17 जुलाई 2026 को पूरे जिला जालंधर को 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, 17 जुलाई को जिला जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल ड्रोन, रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS), निजी हेलीकॉप्टर या अन्य गैर-अधिकृत उड़ान उपकरणों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध केवल प्रधानमंत्री के आधिकारिक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर एवं अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों के विमानों पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसी भी संभावित खतरे से बचाव के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश 17 जुलाई 2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, ड्रोन ऑपरेटरों और संबंधित संस्थानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान जारी आदेशों का पूरी तरह पालन करें। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।