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विदेशों में रहने वाले भक्त भी भगवान् श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए दान कर सकेंगे, ट्रस्ट ने एफसीआरए के लिए आवेदन किया; अधिक जानकारी को पूरी खबर पढ़े


अयोध्या: भगवान् श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ने अब विदेश में बसे भारतीयों से दान स्वीकार करने के लिए गृह मंत्रालय में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी विदेश सहयोग विनियमन अधिनियम को मंजूरी देने के लिए आवेदन किया है। जैसे ही ट्रस्ट को भारत सरकार से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) की मंजूरी मिलती है, पंजाब नेशनल बैंक में NRI बैंक खाता खोलकर विदेशी दान ले सकती है। राम मंदिर के निर्माण के लिए अब तक, राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक के खाते में ऑनलाइन, चेक और नकदी के माध्यम से लगभग 70 करोड़ का दान प्राप्त हुआ है। लेकिन दैनिक ट्रस्ट को विदेशों से दान के बारे में कई सवाल मिल रहे हैं।
पूरीहुई आवेदन प्रक्रिया
राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रशासक प्रकाश गुप्ता का कहना है कि हर दिन मेल और टेलीफोन पर विदेशों से राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने से जुड़ी कई समस्याएं समाने आती हैं। यह देखकर, ट्रस्ट ने एफसीआरए प्रमाण पत्र से संबंधित सभी कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद गृह मंत्रालय को विदेशी दान के लिए आवेदन किया है। अब केवल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से ट्रस्ट को एफसीआरए प्रमाणपत्र दिया जाना है। उसके बाद, विदेशी धन जुटाने के लिए एनआरआई के नाम से एक अलग पंजाब नेशनल बैंक खाता खोला जाएगा।
एफसीआरए प्रमाणपत्र क्या है
बता दें कि एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 1976 लागू किया गया था, लेकिन नया विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 आया, जिसे 1 मई 2011 से लागू किया गया है। जिसमें गृह मंत्रालय, सरकार से विदेशी दान के लिए एफसीआरए प्रमाणपत्र आवश्यक है। भारत इसके साथ, जो एनजीओ या ट्रस्ट विदेशों से दान प्राप्त करता है, उस पर भारत सरकार का थोड़ा संयम होता है। गैर सरकारी संगठनों या ट्रस्टों को विदेशी सहयोग विनियमन अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा।
 

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