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पंजाब में अब कोई भी स्कूल एकल अभिभावक के नाम पर दाखिले से इंकार नहीं कर सकता है


राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक (माध्यमिक) द्वारा जारी नवीनतम आदेश में कहा गया है कि पंजाब में कोई भी स्कूल एक ऐसे बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता है, जिसका पालन-पोषण एकल माता-पिता द्वारा किया जा रहा है और प्रवेश फॉर्म में केवल एक माता-पिता का नाम घोषित किया गया है। यह आदेश दिल्ली सरकार द्वारा इसी तरह का एक जारी करने के लगभग 10 दिन बाद आया है।
“कुछ लोग जो अपने बच्चों को एक स्कूल में भर्ती कराना चाहते हैं और एक एकल अभिभावक हैं, उन्होंने विभाग को सूचित किया है कि उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रवेश पत्र में पिता और माता के नाम पूछे जाते हैं। इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि पूरे पंजाब में किसी भी सरकारी / सहायता प्राप्त / गैर-सहायता प्राप्त स्कूल में, यदि कोई बच्चा किसी भी कारण से केवल एकल माता-पिता (या तो पिता / माता) का नाम घोषित करता है, तो ऐसे बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह आदेश 9 जुलाई को जारी किया गया और 13 जुलाई को पंजाब शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

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