पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को बड़ा झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी सभी अर्जी खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने सुमेध सिंह सैनी की याचिका पर नौ सितंबर की बजाय आज सुनवाई व अन्य को पेन ड्राइव सौंपने की मांग की सभी अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को तय तारीख पर याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया है और कहा है कि मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। वहीं सैनी की रिहाई के खिलाफ विजिलेंस की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई है।
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