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इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को सहायता प्रदान
करना है जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक
या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को खो दिया है। |
बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना 29 मई 2021 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों को सहायता प्रदान करती है, जिन्होंने 11 मार्च, 2020 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता को COVID-19 महामारी से खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य व्यापक देखभाल प्रदान करना, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु होने तक उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। केंद्रीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। राज्य में किशोर न्याय से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विभाग राज्य स्तर पर इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
इस योजना से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर देखी जा सकती है। 15 जुलाई 2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोर्टल उपलब्ध करा दिया गया है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोर्टल पर योग्य बच्चों की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने के लिए कहा गया है। कोई भी आम नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चे के बारे में प्रशासन को सूचित कर सकता है।
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