सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और इसे कम करने के लिए सरकार ने वाहनों में उपलब्ध डिजाइन और सुविधाओं में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को देखते हुए नियमों में कई बदलाव किए हैं। वहीं, कुछ नए नियम भी लाए गए हैं। मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी की है। जानें नए नियम:
1. अपने हाथों को ड्राइवर की सीट के दोनों ओर रखें
मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार हाथों को मोटरसाइकिल की पिछली सीट के दोनों ओर रखना चाहिए। हाथ पकड़ना पीठ में सवार की सुरक्षा के लिए है। अगर मोटरसाइकिल चालक अचानक ब्रेक लगाता है, तो हाथ पकड़ना बहुत मददगार होता है। अब तक ज्यादातर मोटरसाइकिलों में यह फीचर नहीं था। वहीं मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति के लिए दोनों तरफ मार्किंग अनिवार्य है। साथ ही मोटरसाइकिल के पिछले पहिए का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित रूप से ढका होगा ताकि पीछे के सवारों के कपड़े पीछे के पहिये में न फंसें।
2. हल्के कंटेनर स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश
मंत्रालय ने मोटरसाइकिलों में हल्के कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिमी और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कंटेनर अंतिम यात्री के स्थान पर रखा गया है, तो केवल चालक को अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि अब मोटरसाइकिल पर सवार नहीं होना है। साथ ही, अगर इसे पीछे की सीट के पीछे रखा जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को मोटरसाइकिल की सवारी करने की अनुमति होगी। यदि कोई अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
3. नए टायर दिशानिर्देश
गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में टायरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन वाले वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में लगे सेंसर के जरिए ड्राइवर को गाड़ी के टायरों में एयर कंडीशन की जानकारी मिलती है। मंत्रालय ने टायर रिपेयर किट की भी सिफारिश की है। एक बार लागू होने के बाद, वाहन को अतिरिक्त टायरों की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार समय-समय पर सड़क सुरक्षा नियमों में बदलाव करती है। पिछले कुछ वर्षों में, सड़क सुरक्षा नियमों को सख्त करने पर जोर दिया गया है।
एक टिप्पणी भेजें