फरीदकोट कोर्ट में पेशी के मामले में राम रहीम को मिली राहत, जेल से ही होगी सुनवाई


पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को प्रोडक्शन वारंट के अनुसार फरीदकोट नहीं ले जाया जाएगा। न्यायमूर्ति मनोज बजाज की एकल पीठ ने पंजाब पुलिस को यह भी बताया कि डेरा प्रमुख से रोहतक की सुनारिया जेल में 2015 की बेअदबी मामले में पूछताछ की जा सकती है। गुरमीत राम रहीम सिंह बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से रोहतक जेल में बंद है। पंजाब के फरीदकोट की एक अदालत ने सोमवार को डेरा प्रमुख के खिलाफ 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में पेशी वारंट जारी किया। सिंह को 29 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाना था। कोर्ट के फैसले की जानकारी राम रहीम की वकील कनिका आहूजा ने दी है। कनिका आहूजा ने कहा, "अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को फरीदकोट कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा।

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