अतिरिक्त जिलाधिकारी ने जारी किये विभिन्न पाबंदियों के आदेश
जालंधर के अतिरिक्त जिलाधिकारी अमरजीत सिंह बैंस ने आपराधिक विवरण संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को जिला जालंधर ग्रामीण की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जालंधर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार भारतीय सेना, पुलिस अधिकारियों के अलावा जिला जालंधर देहात क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ आदि और बी.एस.एफ. आदि फ़ोर्स की वर्दी और यूलिव रंग(सैन्य रंग) के वाहन/मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं करेगा। और जिला जालंधर ग्रामीण की सीमा के अंतर्गत आने वाले पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी लगाए जाने को कहा और इन कैमरों में कम से कम 7 दिनों की रिकॉर्डिंग रखने के आदेश जारी किए गए हैं। एक अन्य आदेश में जिला जालंधर ग्रामीण की सीमा में खुले में कूड़े को आग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपकी जानकारी को बतादें कि यह उपरोक्त सभी आदेश 9 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेंगे।
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