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1 जनवरी से बदलेंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान के तरीके, जानें आरबीआई के नए नियम


अगर आप भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि नए साल से ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के नियम बदलने वाले हैं। ये बदलाव डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 2022 से इन नियमों को लागू करने जा रहा है। ऑनलाइन भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी वेबसाइटों और भुगतान गेटवे पर संग्रहीत ग्राहक डेटा को हटाने और उन्हें लेनदेन के लिए एन्क्रिप्टेड टोकन के साथ बदलने का निर्णय लिया है।

जानिए क्या हैं नए नियम: 

नए नियमों के तहत व्यापारी अपनी वेबसाइट पर कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने देश की सभी कंपनियों को 1 जनवरी 2022 तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सुरक्षित जानकारी को हटाने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने कार्ड की सुरक्षा के लिए यह नियम बनाया है। कुछ बैंकों ने तो अपने ग्राहकों को नए नियमों के बारे में सचेत करना भी शुरू कर दिया है।

टोकन सिस्टम: 

अब तक हमें ट्रांजेक्शन के समय 16 अंकों का कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी डेट, सीवीवी और ओटीपी दर्ज करना होता है। कभी-कभी ट्रांजेक्शन पिन देना भी आवश्यक होता है। अब यह सारी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अब आपको कार्ड के विवरण के लिए कार्ड नेटवर्क से एक कोड प्राप्त होगा, जिसे टोकन कहा जाता है। यह टोकन हर कार्ड के लिए अलग होगा। इस टोकन के साथ कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।

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