कोविड-19 गाइडलाइंस: कोरोना को लेकर पंजाब में सख्ती, जानिए क्या-क्या लगाई गई पाबंदियां
कोविड-19 गाइडलाइंस: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार पंजाब ने मंगलवार को नई पाबंदियां लगा दीं और सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए सभी के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्य कर दी है। यात्री पूर्ण टीकाकरण के बिना बसों में यात्रा नहीं कर सकते हैं। बसों में सिर्फ डबल डोज लगे यात्री ही सफर कर सकता है। चंडीगढ़ में सरकारी दफ्तरों में नो एंट्री होगी। यह सख्ती 15 जनवरी से प्रभावी होगी। सिनेमा, रेस्टोरेंट, होटल बार जिम पर भी नियम लागू होंगे।
पंजाब सरकार ने अपने आदेशों में आगे कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजारों और परिवहन प्रणालियों में जाने वाले वयस्कों के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा। सरकार ने कहा कि कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या और वायरस के उभरते हुए ओमिक्रॉन रूप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार ने हाल के एक आदेश में कहा है कि केवल पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को ही सरकारी कार्यालयों, बाजारों और पूजा स्थलों में प्रवेश करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि, आदेश में ऐसे समय में राजनीतिक रैलियों का जिक्र नहीं है, जब राज्य में अगले साल की शुरुआत में चुनाव कराने की तैयारी है।
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