लगभग हर वेतनभोगी कर्मचारी का पीएफ खाता जरूर खुल जाता है। इस खाते के माध्यम से आपकी पेंशन का प्रबंधन सेवानिवृत्ति के बाद किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद या 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने के बाद भविष्य निधि यानी पीएफ की राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा कई बार घर में शादी, मेडिकल इमरजेंसी या ऐसी ही कुछ अन्य समस्याएं भी आ जाती हैं, जब अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में पीएफ का पैसा निकालने की जरूरत है। अगर आप भी अपनी पीएफ राशि खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप घर बैठे इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
पीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें
पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ सदस्य को ई-सर्विस पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको मैनेज टैब पर क्लिक करके और केवाईसी को सेलेक्ट करके अपना केवाईसी चेक करना होगा। इसके बाद 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब में जाकर 'क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी)' पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर मेंबर को यूएएन से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद 'वेरीफाई' पर क्लिक करें। बैंक खाता सत्यापन के लिए आगे बढ़ने से पहले 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' को अनुमोदित करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के बाद आपको 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करना होगा। फिर सदस्य को दी गई सूची में से पीएफ खाते से निकासी का कारण चुनना होगा। यहां आपको केवल वही विकल्प दिखाई देंगे जिनके लिए आप पात्र हैं। सदस्य को अब अपना पूरा पता दर्ज करना होगा। साथ ही सदस्य को पोर्टल पर चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। अब नियम और शर्तों का चयन करते हुए, 'आधार ओटीपी प्राप्त करें' पर क्लिक करें। अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करें और क्लेम पर क्लिक करें। कुछ समय बाद आपकी पीएफ राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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