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शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त: डीसी ने जारी किए अहम आदेश

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जालंधर: अब अगर आप जालंधर जिले में पटाखे फोड़ने की सोच रहे हैं, तो ज़रा रुक जाइए! जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने आम नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए जिले की सीमा के भीतर हर प्रकार की आतिशबाज़ी पर 10 दिन का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।


किस आधार पर लगा यह प्रतिबंध?

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए लागू किया गया है। यह पाबंदी 9 मई से अगले 10 दिनों तक प्रभावी रहेगी। यानी, इस दौरान कोई भी व्यक्ति हवाई बम, पटाखा बम, या किसी भी प्रकार की आतिशबाज़ी नहीं चला सकेगा।


क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

जिला प्रशासन ने बताया कि यह कदम भारत सरकार और पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत चल रही आपातकालीन मॉक ड्रिल के चलते उठाया गया है। ड्रिल के दौरान आतिशबाज़ी से होने वाला शोर आम जनता में भय, तनाव और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। साथ ही, यह कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकता है।


आतिशबाज़ी के दुरुपयोग से बढ़ते हैं खतरे

अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों या निजी आयोजनों में जानबूझकर पटाखे चलाकर माहौल को तनावपूर्ण बना देते हैं। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की गतिविधियाँ मॉक ड्रिल और अन्य सुरक्षा अभियानों को बाधित कर सकती हैं।


प्रशासन का साफ संदेश: शांति बनाए रखें, सहयोग करें

जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और प्रशासन को सहयोग दें। किसी भी तरह की आतिशबाज़ी, चाहे वह शादी समारोह हो या कोई उत्सव, प्रतिबंध के दौरान कानूनी अपराध माना जाएगा।

 



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