ट्रैवल फर्म 'क्रिस्टल ओवरसीज' का लाइसेंस रद्द; एडीसी ने दी मंजूरी

जालंधर, 14 नवंबर: जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) अमनिंदर कौर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 8(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ट्रैवल फर्म मेसर्स क्रिस्टल ओवरसीज का लाइसेंस रद्द/सरेंडर करने के आदेश जारी किए हैं।
फर्म के मालिक सुखविंदर सिंह ने प्रशासन को दिए अपने आवेदन में स्पष्ट कर दिया था कि वह अब फर्म के तहत काम करना जारी नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी फर्म का लाइसेंस नंबर 1145/ALC-4/LA/JAL. FN 1396 सरेंडर करने का अनुरोध किया था।
आवेदन की समीक्षा और संबंधित विभागों से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, एडीसी ने लाइसेंस सरेंडर करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमानुसार पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फर्म का लाइसेंस आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है।

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