Punjab Voter List Revision 2026: जालंधर में 25 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO, 1 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम वोटर सूची

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जालंधर, 21 मई: Varjeet Walia ने बुधवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक कर पंजाब में शुरू होने जा रही वोटर सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक के दौरान भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और तय कार्यक्रम पर चर्चा की गई।

जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में आयोजित बैठक में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर मतदाताओं के फॉर्म भरवाएंगे। इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि वोटर सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि इनका निपटारा 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। अंतिम वोटर सूची 1 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमनिंदर कौर और चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह भी मौजूद रहे।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 1926 बीएलओ, 189 सुपरवाइजर, 9 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और 5 अतिरिक्त सहायक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि बीएलओ की ट्रेनिंग और अन्य जरूरी तैयारियां 15 जून से 24 जून 2026 के बीच पूरी कर ली जाएंगी। वहीं, पोलिंग स्टेशनों की रेशनलाइजेशन प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 तक समाप्त होगी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1200 मतदाता ही रखे जाएंगे।

प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े। यदि किसी राजनीतिक दल को कोई सुझाव देना हो तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के हर योग्य नागरिक का नाम वोटर सूची में शामिल करना और अयोग्य व्यक्तियों के नाम हटाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सभी मतदाताओं के लिए बीएलओ द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म भरना अनिवार्य होगा।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से प्रशासन को सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि बूथ लेवल एजेंट (BLA) की नियुक्तियां जल्द पूरी की जाएं ताकि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बन सके। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार बीएलए की ट्रेनिंग 4 जून से 14 जून 2026 तक करवाई जाएगी।

मतदाता सूची से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नागरिक वोटर हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं, पुरानी वोटर सूची की जानकारी चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।