आधार-पैन लिंकिंग: जन्म तिथि समान नहीं होने पर पैन कार्ड और आधार को लिंक करने का तरीका जानें
आधार नंबर को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। पहले पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 थी। अब आप आधार नंबर को पैन यानी पर्सनल अकाउंट नंबर से 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया जा सका है और कई लोगों को पैन-आधार को लिंक करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूआईडीएआई ने इस संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्नों को अपने एफएक्यू में दिया है और इससे संबंधित जानकारी दी है।इसके अनुसार यदि जन्मतिथि के दस्तावेज दिए जाते हैं तो उसे सत्यापित माना जाता है। यदि आप बिना किसी दस्तावेज के जन्म तिथि देते हैं, तो यह जन्म तिथि घोषित मानी जाती है। इसके अलावा अगर पैन और आधार में जन्मतिथि एक समान नहीं है और आप उन्हें लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ऐसे में आपको या तो आधार या पैन कार्ड में जन्मतिथि में बदलाव करना होगा और उसके बाद ही आधार-पैन लिंक होगा। क्योंकि इन्हें जोड़ने के लिए दोनों में नाम, लिंग और जन्मतिथि एक समान होनी चाहिए।
नाम अलग होने पर क्या करें
ऐसे में इन दोनों को लिंक करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पैन और आधार में नाम, लिंग और जन्मतिथि एक समान हो। आधार और पैन में नाम में अंतर होने की स्थिति में आधार या पैन डाटा बेस में नाम परिवर्तन करना होगा। स्थायी नामांकन केंद्र पर जाकर आधार कार्ड में सुधार किया जा सकता है। आप अपना नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर आदि सही करवा सकते हैं। इनमें अपडेशन के लिए प्रूफ के तौर पर आईडी या एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है।
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