अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित लोक गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए डा. अम्बेडकर मैडीकल एड योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है आर्थिक सहायता: डिप्टी कमिशनर - MSD News

This website of MSD News makes the students preparing for government jobs aware of the current affairs and latest news of the country.

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

अपनी पसंदीदा भाषा में पढ़ने के लिए भाषा का चयन करें

अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित लोक गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए डा. अम्बेडकर मैडीकल एड योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है आर्थिक सहायता: डिप्टी कमिशनर

अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित लोक गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए डा. अम्बेडकर मैडीकल एड योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है आर्थिक सहायता: डिप्टी कमिशनर

जालंधर: ज़िले के अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति डा. अम्बेडकर मैडीकल एड योजना के अंतर्गत गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उक्त वर्ग के वह लोक लाभ प्राप्त कर सकते है, जिनकी सालाना पारिवारिक आमदन 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के अंतर्गत किडनी, दिल, लीवर, ब्रेन सर्ज़री, स्पाइनल सर्ज़री, कैंसर और आरगन ट्रासप्लांट सहित घातक बीमारियों के डाक्टरी इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
डिप्टी कमिशनर ने अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब लोक, जो आर्थिक तंगी कारण अपना इलाज करवाने से असमर्थ है, के लिए इस योजना को लाभदायक बताया। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत हार्ट सर्ज़री के लिए 1.25 लाख, किडनी सर्ज़री/डायलसिस के लिए 3.5 लाख, कैंसर सर्ज़री/कीमोथैरेपी/रेडीओग्राफी के लिए 1.75 लाख, ब्रेन सर्ज़री के लिए 1.5 लाख, किडनी/आरगन ट्रांसप्लांट के लिए 3.5 लाख, स्पाइनल सर्ज़री के लिए 1 लाख और अन्य जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए 1लाख रुपए की निर्धारित सहायता मुहैया करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत सर्ज़री के लिए अनुमानित खर्च की 100 प्रतिशत राशि सीधा सम्बन्धित अस्पताल को जारी की जाती है, जहाँ मरीज़ की तरफ से इलाज करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी मैडीकल कालेजों और अस्पतालों, राज्य सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त सभी अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि सहायता के लिए डा. अम्बेडकर फाउंडेशन की वैबसाईट पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मे के विवरण अनुसार सादे कागज़ या निर्धारित आवेदन-पत्र के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। आवेदन-पत्र के साथ जाति सर्टिफिकेट, आमदन सर्टिफिकेट, राशन कार्ड/आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित कापियां लगाने के इलावा सर्ज़री के अनुमानित खर्च सम्बन्धित अस्पताल के मैडीकल सुपरडैंट द्वारा तस्दीक सर्टिफिकेट साथ लगाना ज़रूरी है।
उन्होंने आगे बताया कि डाक्टरी सहायता के लिए आवेदन-पत्र डायरैक्टर, डा. अम्बेडकर फाऊंडेशन, 15, जनपथ, नई दिल्ली, को आफलाईन या आनलाइन दोनों तरीके के साथ भेजा जा सकता है और आवेदन पत्र सर्ज़री की तारीख़ से कम से-कम 15 दिन पहले पहुँचना ज़रूरी है। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के योग्य और जरूरतमंद व्यक्तियों को इस योजना का लाभ लेने की अपील करते कहा कि योजना सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सचिव रैड क्रास इन्द्रदेव मिनहास से उनके मोबाइल नंबर 98765-02613 पर संपर्क किया जा सकता है।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Post Bottom Ad

Pages