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शुक्रवार, 17 फ़रवरी 2023

PAYMENT AGGREGATORS: भुगतान समूहक

PAYMENT AGGREGATORS

आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए 32 संस्थाओं को सैद्धांतिक रूप से अधिकृत किया है। आए जानते है भुगतान एग्रीगेटर्स के बारे में

  1. पेमेंट एग्रीगेटर्स(PAs) ऐसी संस्थाएं हैं जो ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को ग्राहकों से उनके भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए भुगतान उपकरण स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं।
  2. ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर ऐसी संस्थाएं हैं जो बैंकिंग नियामक से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद डिजिटल व्यापारियों को ऑनबोर्ड करती हैं और उनकी ओर से भुगतान स्वीकार करती हैं।
  3. गैर-बैंक पीए को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएसए) के तहत आरबीआई से प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।
  4. पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत भारत में निगमित कंपनी होनी चाहिए।
  5. बैंक अपने सामान्य बैंकिंग संबंधों के हिस्से के रूप में भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करते हैं और इसलिए, आरबीआई से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

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