आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए 32 संस्थाओं को सैद्धांतिक रूप से अधिकृत किया है। आए जानते है भुगतान एग्रीगेटर्स के बारे में
- पेमेंट एग्रीगेटर्स(PAs) ऐसी संस्थाएं हैं जो ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को ग्राहकों से उनके भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए भुगतान उपकरण स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं।
- ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर ऐसी संस्थाएं हैं जो बैंकिंग नियामक से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद डिजिटल व्यापारियों को ऑनबोर्ड करती हैं और उनकी ओर से भुगतान स्वीकार करती हैं।
- गैर-बैंक पीए को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएसए) के तहत आरबीआई से प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।
- पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत भारत में निगमित कंपनी होनी चाहिए।
- बैंक अपने सामान्य बैंकिंग संबंधों के हिस्से के रूप में भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करते हैं और इसलिए, आरबीआई से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
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