जालंधर, 13 दिसंबर: जालंधर जिले में 14 दिसंबर 2025 को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर प्रशासन ने मतदाताओं के लिए बड़ी सुविधा की घोषणा की है।
डिप्टी कमिश्नर एवं जिला चुनाव अधिकारी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के दिन मतदाता केवल वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) ही नहीं, बल्कि सरकार द्वारा मान्य 14 अन्य वैध पहचान दस्तावेजों के माध्यम से भी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
🧾 वोटर पहचान के लिए लागू होगी लोकसभा चुनाव 2024 वाली प्रक्रिया
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मतदाताओं की पहचान के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में अपनाई गई प्रक्रिया को ही लागू किया गया है, ताकि कोई भी योग्य मतदाता वोट डालने से वंचित न रहे।
✅ वोटर आईडी न होने पर ये 14 दस्तावेज मान्य होंगे
यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो वह नीचे दिए गए सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकता है:
आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
राशन कार्ड / नीला कार्ड
फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
केंद्र/राज्य सरकार, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र
सांसद या विधायक को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
यूनिक दिव्यांगता पहचान (UDID) कार्ड
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी विद्यार्थी पहचान पत्र
🗓️ प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र को मजबूत करें और अपने साथ कोई भी मान्य पहचान दस्तावेज अवश्य लाएं।

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