पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 के लिए बड़ी राहत देते हुए घरेलू बिजली दरों को 50 पैसे से 1 रुपये प्रति यूनिट घटाकर दिया है। नया टैरिफ 1 जून 2021 से लागू होगा और 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को 682 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत प्रदान की गई है।
1 नया टैरिफ 1 जून, 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा और पिछले साल का टैरिफ 31 मई 2021 तक लागू रहेगा। 2 2 किलोवाट तक लोड वाले घरेलु खपतकारों के लिए 0-100 यूनिट और 101-300 यूनिट के उपभोग सलैब में प्रति यूनिट क्रमशः 1 रुपए और 50 पैसे की कटौती। 2-7 किलोवाट तक के लोड वाले घरेलु खपतकारों के लिए 0-100 यूनिट और 101-300 यूनिट उपभोग सलैब में क्रमशः 75 पैसे और 50 पैसे प्रति यूनिट की कटौती। 3 ऐसे बिजली खपतकारों को 682 करोड़ रुपए की वित्तीय राहत मिलेगी। . छोटे और मझौले औद्योगिक खपतकारों और एनआरएस खपतकारों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला। . एपी श्रेणी के टैरिफ में 9 पैसे प्रति यूनिट की मामूली बढ़ोतरी। सब्सिडी में कटौती। 6 बड़े औद्योगिक खपतकारों (जनरल और पीआईयू) के लिए टैरिफ में 2 प्रतिशत से कम विस्तार 7 थ्रैशहोल्ड सीमा से अधिक बिजली के उपभोग पर भी बिजली चार्ज घटाए 8 थ्रैशहोल्ड सीमा से अधिक बिजली के उपभोग के लिए उद्योगों को 4.86 केवीएएच की कम बिजली दरों की पेशकश। वोलटेज की छूट 4.86 केवीएएच के निर्धारित बिजली खर्चों से अलग होगी। 9 विशेष नाइट टैरिफ निर्धारित चार्ज और 4.86 केवीएएच बिजली चार्ज के साथ विशेष तौर पर रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक के समय के दौरान बिजली का प्रयोग करने वाले सभी (एलएस/एमएस/एसपी) औद्योगिक खपतकारों के लिए विशेष नाइट टैरिफ जारी रहेगा 0 रात की श्रेणी वाले औद्योगिक खपतकारों द्वारा बिजली के प्रयोग की सुविधा आम टैरिफ पर, सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक पूरे साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें वित्तीय साल 2021-22 का गर्मी व धान का सीजन शामिल है। |
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