जालंधर: अगर आप जालंधर में होटल गेस्ट हाउस या किराये पर मकान चलाते हैं या किसी होटल/रेस्तरां में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने जालंधर में सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए कई नए आदेश जारी किए हैं।
क्या हैं ये आदेश? आइए आसान भाषा में समझते हैं:
1. होटल या गेस्ट हाउस में ठहरने से पहले क्या ज़रूरी है?
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अब कोई भी होटल, मोटल, सराय या गेस्ट हाउस किसी भी व्यक्ति को फोटो आईडी के बिना नहीं ठहरा सकता।
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हर यात्री की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी रखना अनिवार्य है।
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मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन जरूरी है।
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सभी रिकॉर्ड एक तय प्रोफार्मा में दर्ज करना होगा और पुलिस को हर दिन सुबह 10 बजे भेजना होगा।
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सोमवार को पुलिस अधिकारी द्वारा रजिस्टर की जांच की जाएगी।
2. विदेशी मेहमानों की सूचना देना अनिवार्य:
अगर कोई विदेशी नागरिक आपके होटल में रुकता है, तो उसकी जानकारी विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस कमिश्नर ऑफिस को देना अनिवार्य है।
3. सीसीटीवी अब हर होटल की ज़िम्मेदारी:
हर होटल, रेस्टोरेंट, मोटल, गेस्ट हाउस और सराय में अब सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें मुख्य प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, लिफ्ट और गलियारे शामिल हैं।
4. संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत दें:
अगर किसी होटल में कोई वांछित या संदिग्ध व्यक्ति आता है या पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को देना ज़रूरी होगा।
5. हथियारों और जुलूस पर पाबंदी:
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किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल बैट, नुकीले या धारदार हथियार को वाहन में ले जाना अब प्रतिबंधित है।
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पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, हथियारों के साथ जुलूस निकालने और नारे लगाने पर भी पाबंदी है।
6. शादी और सामाजिक कार्यक्रमों में सुरक्षा सख्त:
अब किसी भी मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल में हथियार ले जाना मना होगा। साथ ही इन स्थानों पर भी सीसीटीवी लगाना ज़रूरी होगा।
7. मकान मालिक और किरायेदारों के लिए नियम:
अगर आप मकान मालिक हैं, तो बिना सूचना दिए नौकर, किरायेदार या पी.जी. को अपने घर में रखना अब जुर्म होगा। आपको नजदीकी पुलिस सांझ केंद्र को जानकारी देनी होगी।
8. पटाखों के डीलर ध्यान दें:
अब हर पटाखे के पैकेट पर डेसीबल में ध्वनि स्तर प्रिंट करना अनिवार्य है।
ये सभी आदेश 6 मई से 5 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे।
सरकारी नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी करें जागरूक....
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