भारत में, वोटर आईडी कार्ड न केवल आपकी पहचान का प्रमाण है, बल्कि एक नागरिक के रूप में आपके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों का भी प्रतीक है। हालाँकि, कभी-कभी, पते में बदलाव, सिस्टम में गड़बड़ी या दोबारा पंजीकरण के कारण, एक ही व्यक्ति के नाम पर दो वोटर आईडी कार्ड जारी हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें, क्योंकि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड रखना क़ानून के ख़िलाफ़ है।
📌 क़ानून क्या कहता है?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर दो जगहों पर पंजीकरण नहीं करा सकता। ऐसा करना धोखाधड़ी से नामांकन माना जाता है, जो एक दंडनीय अपराध है।
🔴 दो वोटर आईडी कार्ड रखने पर क्या दंड हैं?
कानून की धारा 31 के तहत:
- ❗ 6 महीने तक की कैद, या
- ❗ ₹1,000 तक का जुर्माना, या
- ❗ दोनों सज़ाएँ एक साथ दी जा सकती हैं।
अगर कोई व्यक्ति मतदान करते समय दोनों कार्डों का इस्तेमाल करता है, तो इसे फर्जी मतदान माना जाता है, जिसके कारण आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और आपका मतदाता पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
👉 इसलिए, अगर गलती से आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड आ गए हैं, तो उनमें से एक को तुरंत हटा दें।
✅ डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड कैसे डिलीट करें? (पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया)
अब चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिससे आप घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ हटा सकते हैं।
चरण 1: NVSP वेबसाइट पर जाएँ
सबसे पहले, आधिकारिक पोर्टल 👉 nvsp.in पर जाएँ
चरण 2: खाता बनाएँ या लॉग इन करें
- अगर आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो अपने मोबाइल नंबर/ईमेल से पंजीकरण करें।
- अगर आपके पास पहले से ही एक खाता है, तो लॉग इन करें।
चरण 3: फ़ॉर्म 7 भरें
होमपेज पर "मतदाता सूची में विलोपन या आपत्ति" विकल्प पर क्लिक करें और फ़ॉर्म 7 खोलें।
चरण 4: कारण चुनें
फ़ॉर्म में डुप्लिकेट हटाने का कारण बताएँ:
👉 "गलती से जारी हुआ डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र"
चरण 5: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- आपका वोटर कार्ड
- आधार या कोई अन्य पहचान प्रमाण
इनकी स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें।
चरण 6: फ़ॉर्म जमा करें और ट्रैक करें
जमा करने के बाद, आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
चरण 7: सत्यापन प्रक्रिया
आपके आवेदन का सत्यापन संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) द्वारा किया जाएगा।
सत्यापन पूरा होने के बाद आपकी डुप्लिकेट प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
📝 ऑफ़लाइन तरीका (अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते)
अगर ऑनलाइन प्रक्रिया मुश्किल है, तो आप अपने क्षेत्र के इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
- ERO (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) या
- BLO (बूथ लेवल अधिकारी)। फ़ॉर्म 7 भरकर डुप्लीकेट वोटर कार्ड वहाँ से हटवाए जा सकते हैं।
⭐ निष्कर्ष
दो वोटर आईडी कार्ड होने से कानूनी परेशानी हो सकती है। इसलिए, अगर गलती से आपके पास दो कार्ड आ गए हैं, तो उन्हें तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन हटवाएँ। यह प्रक्रिया आसान, तेज़ और सुरक्षित है।
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