जालंधर न्यूज: ऑक्सफोर्ड एकेडमी का लाइसेंस रद्द, ADM ने जारी किया आदेश


जालंधर, 14 नवंबर: जालंधर प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) श्रीमती अमनिंदर कौर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) के तहत मेसर्स ऑक्सफोर्ड एकेडमी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फर्म परविंदर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के नाम दर्ज थी।

फर्म मालिक ने खुद दिया था लाइसेंस सरेंडर करने का आवेदन

आदेश के अनुसार, फर्म मालिक ने प्रशासन को आवेदन देकर बताया कि वह अब अपनी ट्रैवल फर्म को आगे नहीं चलाना चाहता और इसका लाइसेंस नंबर 638/ALC-4/LA/FN.877 स्वयं सरेंडर करना चाहता है।
विभाग द्वारा सभी आवश्यक रिपोर्टों और जांच प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ADM ने आवेदन को मंजूरी दे दी।

लाइसेंस रद्द होने के आदेश जारी

जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर फर्म का लाइसेंस रद्द/कैंसिल करने का नोटिस जारी कर दिया है।

भविष्य की किसी भी शिकायत के लिए फर्म मालिक रहेगा जिम्मेदार

ADM के आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि एक्ट और नियमों के अनुसार, फर्म या उसके मालिक के खिलाफ यदि भविष्य में कोई शिकायत आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसी पर ही होगी।
किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी भरपाई की जवाबदेही भी फर्म मालिक को ही उठानी पड़ेगी।

 


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