जालंधर, 14 नवंबर: जालंधर प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) श्रीमती अमनिंदर
कौर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) के तहत मेसर्स ऑक्सफोर्ड एकेडमी का लाइसेंस रद्द
कर दिया है। यह फर्म परविंदर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के नाम दर्ज थी।
फर्म मालिक ने खुद दिया था लाइसेंस
सरेंडर करने का आवेदन
लाइसेंस रद्द होने के आदेश जारी
जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर फर्म
का लाइसेंस रद्द/कैंसिल करने का नोटिस जारी कर दिया है।
भविष्य की किसी भी शिकायत के लिए
फर्म मालिक रहेगा जिम्मेदार
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें