पंजाब में अब एक संक्रमित व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर घर ले जा सकेगा। पंजाब सरकार ने यह फैसला अस्पतालों में संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए लिया है। बस संक्रमित या उसके परिवार को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, जिसके बाद वह एक महीने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को घर ले जा सकेगें।
पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि कंसेंटेटर जारी करने का अधिकार जिला प्रशासन को दिया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कुछ दिनों तक कम ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सिद्धू ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। संक्रमितों को डॉक्टर या अस्पताल की सलाह पर ही घर पर ऑक्सीजन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इलाज करने वाला डॉक्टर या अस्पताल ऐसे मरीज की निगरानी और देखभाल के लिए जिम्मेदार होगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि संक्रमित या अटेंडेंट से सेल्फ डिक्लेरेशन या कमिटमेंट लेने के बाद मरीजों को पांच लीटर प्रति मिनट तक की क्षमता वाला ऑक्सीजन कंसंटेटर जारी किया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर अधिकतम चार सप्ताह के लिए दिया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा राशि भी ली जाएगी।
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