जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज दिन सोमवार को फैसला बरकरार रखा। सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का लिया गया फैसला बरकरार रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और विधानसभा भंग होने के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि युद्ध के हालात में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला अंतरिम फैसला था और जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज दिन सोमवार को फैसला बरकरार रखा। सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का लिया गया फैसला बरकरार रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और विधानसभा भंग होने के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि युद्ध के हालात में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला अंतरिम फैसला था और जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें