जालंधर, 12 दिसंबर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारतीय चुनाव संहिता 2023 की धारा 163 के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम
आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जालंधर ज़िले
में 14 दिसंबर, 2025 को होने वाले जिला परिषद और पंचायत
समिति चुनावों के लिए लागू होंगे।
आदेशों के अनुसार:
- पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर कोई प्रचार नहीं: कोई भी उम्मीदवार, उसका समर्थक, या राजनीतिक पार्टी पोलिंग बूथ के पास प्रचार नहीं कर
सकेगी।
- शोर-शराबा प्रतिबंधित: पोलिंग बूथ के पास कोई भी व्यक्ति शोर या हंगामा नहीं
करेगा।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी: पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट, लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि का इस्तेमाल वर्जित है।
- पोलिंग बूथ पर कोई कैंपेन सामग्री नहीं: पोस्टर, बैनर या पोलिंग टेंट लगाना मना है।
- वाहनों पर रोक: कोई भी व्यक्ति अपनी निजी गाड़ी पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर नहीं ले जा सकेगा।
इस आदेश का पालन चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, पुलिस, सुरक्षाकर्मी और सरकारी कर्मचारी करने से मुक्त
हैं।
अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ये कदम निष्पक्ष और
शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए
हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन करना सभी नागरिकों और उम्मीदवारों
की जिम्मेदारी है।
जालंधर जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन का सख्त संदेश: सुरक्षा, नियम और अनुशासन सर्वोपरि हैं।

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